मुजफ्फरनगर: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
मुजफ्फरनगर में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी धीरज उर्फ कल्लू को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजुला भालोटिया की अदालत में हुई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की पूरी राशि 25 हजार रुपये पीड़िता को दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान और दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की प्रभावी पैरवी की। अभियोजन के अनुसार 30 अगस्त 2019 को थाना छपार क्षेत्र के ग्राम रामपुर से 14 वर्षीय बालिका का आरोपी धीरज उर्फ कल्लू ने बाइक पर अपहरण कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।
