मुजफ्फरनगर में गोकशी मामले में बड़ा फैसला: तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा, 5-5 लाख रुपये का जुर्माना

मुजफ्फरनगर: जनपद की एडीजे एफटीसी-3 (ADJ FTC-3) अदालत ने गोकशी के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त संदेश दिया जाना आवश्यक है।
यह मामला 24 जनवरी 2021 का है। थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम बुडिना खुर्द में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर के अंदर अवैध रूप से गोकशी की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने छापेमारी कर मौके से गोकशी का मांस और संबंधित उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने मुनसाद, अबूजर और आस मोहम्मद को मौके से गिरफ्तार किया था। बरामद मांस को नियमानुसार गड्ढा खुदवाकर दफनाया गया था।
मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने चार महत्वपूर्ण गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पक्ष रखा, जिसे अदालत ने स्वीकार किया।
फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसे कृत्य हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच वर्षों से चले आ रहे आपसी भाईचारे, शांति और सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं। समाज में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।
दोषी मुनसाद, अबूजर और आस मोहम्मद बुडिना कला के निवासी बताए गए हैं।
